इटवा थाना क्षेत्र के शाहपुर चौराहे पर धारा-144 के उल्लंघन के 12 वर्ष पुराने मामले में गोरक्षपीठ के महंत व भाजपा सांसद आदित्यनाथ ने सोमवार को एसीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। चंद मिनटों बाद ही कोर्ट ने उन्हें 15 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
कोर्ट ने एक जमानतदार से 15 हजार रुपये की जमानत राशि भी जमा कराई। इस मामले में नामजद कुल दस आरोपियों में से चार अन्य ने भी जमानत कराई। सांसद आदित्यनाथ सहित अन्य आरोपियों को कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था।
इस पर सरेंडर करने के लिए सांसद दोपहर ठीक साढ़े 12 बजे एसीजेएम चंद्रशेखर मिश्र की कोर्ट में पेश हुए। यहां अधिवक्ता रमेश कुमार पांडेय व विजय गुप्ता ने जमानत अर्जी दाखिल की। चंद मिनट की कागजी प्रक्रियाओं के बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली।
सेहरी एस्टेट के कुंवर अजय सिंह ने सांसद की जमानत ली। हियुवा के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह की जमानत लवकुश ओझा ने ली। इनके अलावा भाजपा नेता राकेश सिंह पहलवान, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष विजय नारायण सिंह, हियुवा के जिला प्रभारी श्यामधनी राही ने भी जमानत ली।