भारतीयों के लिए ही नहीं अब विदेशियों के लिए भी भारत सरकार ने आधार कार्ड जारी करने का ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि जो विदेशी भारत में 182 या उससे अधिक दिन से रह रहे हैं और कर चुकाते हैं, उनका आधार कार्ड बनाया जाएगा।
इकॉनोमिक टाइम्स की ख्ाबर के मुताबिक बुधवार को इस बात की जानकारी सेंट्रल बोर्ड और डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने एक बयान जारी कर दी। वहीं, सीबीडीटी ने जारी अपने बयानों में कहा कि " आधार या नामांकन आईडी का अप्लाई केवल उस व्यक्ति के लिए ही लागू होगा जो आधार नंबर प्राप्त करने के लिए योग्य है।"
इस संबंध में पर्सनल टैक्स,पीडब्ल्यूसी के नेता कुलदीप कुमार ने कहा कि सरकार विदेशों में अपने दूतावास और उच्चायोग के माध्यम से आधार प्राप्त करने की सुविधा प्रदान कर रही है।