महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने बांग्लादेश की एक 25 वर्षीय महिला को भारत में अवैध रूप से रहने के लिए दो साल और पांच महीने जेल की सजा सुनाई है। जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएस पंधारीकर ने बांग्लादेश के नोदल जिले के निवासी रिमी मोहम्मद रमजान सिद्दर को भारतीय पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया।
महिला को दो साल पांच महीने की सजा
महिला को दो साल पांच महीने की सजा और 14,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 21 जनवरी 2022 को पारित आदेश की प्रति गुरुवार को उपलब्ध करा दी गई हैं। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने अदालत को सूचित किया कि मई 2019 में, जिला पुलिस के अवैध तस्करी प्रकोष्ठ के अधिकारियों ने काशीमीरा स्लम इलाके में तलाशी ली थी और वहां अवैध रूप से रह रही तीन बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया था।