चंद्रबाबू के खिलाफ अब शराब लाइसेंसिंग मामले में केस दर्ज
आंध्र प्रदेश सीआईडी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया है। यह मामला उनकी सरकार के समय शराब के अवैध लाइसेंस देने के संबंध में दर्ज किया गया है। वकील शंकरा कृष्णमूर्ति ने बताया कि नायडू के खिलाफ पीसी कानून 1988 के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। सीआईडी ने चंद्रबाबू को आरोपी नंबर 3 के रूप दर्ज किया है।
राजभवन पेट्रोल बम मामले के आरोपी को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा
पिछले सप्ताह राजभवन के मुख्य द्वार के बाहर पेट्रोल बम फेंकने के आरोपी करुक्का विनोथ को शहर की एक अदालत ने सोमवार को तीन दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। विनोथ को पिछले बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। उसने राजभवन के मुख्य द्वार के बाहर मोलोटोव कॉकटेल फेंका था। मोलोटोव कॉकटेल एक आग लगाने वाला उपकरण है, जो आमतौर पर पेट्रोल से भरा होता है।
ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी को जमानत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि पिछली बार दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के बाद से परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
मुंबई में भाजपा विधायक सेलवन को छह माह की जेल
बृहन्मुंबई महानगरपालिका के एक अधिकारी पर हमला करने के मामले में सोमवार को विशेष अदालत ने भाजपा विधायक तमिल सेलवन समेत 5 लोगों को छह माह की जेल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 13,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला 2017 का है। विशेष न्यायाधीश आरएन रोकाडे ने पांचों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दंगा करने, गैरकानूनी सभा करने, लोक सेवक को अपना कर्तव्य निभाने से रोकने और हमला करने के लिए दोषी ठहराया। हालांकि, अदालत ने सजा को निलंबित करते हुए दोषियों को उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दे दी। घटना 2017 में मध्य मुंबई के सायन कोलीवाड़ा इलाके में हुई थी, जब एक अधिकारी अवैध बिजली और पानी के कनेक्शन काटने के लिए एक इलाके में गए थे। जब अदालत ने विधायक से पूछा कि क्या उन्हें सजा पर कुछ कहना है, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।