असम में डिफू की जिला अदालत ने वर्ष 2013 में 16 साल के किशोर झंकार सैकिया की पीट-पीटकर हत्या के मामले में 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में चार आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया गया है।
अन्य आरोपियों को सजा शुक्रवार को सुनाई जाएगी। इस मामले में रिहा किए गए आरोपियों में सब-इंस्पेक्टर रमेश नाथ औऱ हवलदार हारून बोरा भी शामिल हैं।मालूम हो कि 25 जून, 2013 को किराए पर हुए विवाद के बाद कुछ आटो रिक्शा चालकों ने 16 साल के झंकार और उसके वकील पिता हरेन सैकिया की पिटाई की थी।
उस समय मौके पर मौजूद पुलिस वालों पर दोनों को बचाने का कोई प्रयास नहीं किए जाने का आरोप है। गंभीर रूप से घायल उक्त किशोर ने एक जुलाई 2013 को एक निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया था। इस मामले की सुनवाई पांच साल बाद मार्च, 2018 में शुरू हुई थी।