ये रहेंगी दरें
सरकारी और निजी संस्थानों को अब प्रति हजार लीटर पानी के लिए 19 रुपये 30 पैसे देने होंगे। यह दर केवल 20 हजार लीटर तक है। 20 से 30 हजार लीटर तक 33 रुपये 28 पैसे प्रति हजार लीटर के तहत बिल आएगा। वहीं, 30 से 50 हजार तक 59 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर रुपये देने होंगे। 50 से 100 हजार तक 106 रुपये 30 पैसे और 100 हजार से ज्यादा खपत पर 150 रुपये प्रति हजार लीटर बिल देना होगा। इसमें जल शक्ति विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी संस्थान, अस्पताल, स्कूल, धर्मशाला, धार्मिक स्थान, ढाबे, दुुकानें, वॉशिंग सेंटर, होम स्टे, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट ऑफिस, रेस्टोरेंट सहित ऑडिनरी होटल को शामिल किया गया है।