ऊना। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ऊना की अदालत ने एक अहम फैसले में शालीनता भंग करने और लड़ाई-झगड़े के मामले में आरोपी पुन्नू राम और गुरदेव सिंह वासी गांव त्यार डाकखाना खुरवाईं तहसील बंगाणा जिला ऊना को आरोप मुक्त करते हुए बरी कर दिया।
अधिवक्ता आशीष वर्मा ने बताया कि एक महिला शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दोनों ने 22 जून 2016 को गांव त्यार में लड़ाई झगड़ा व शालीनता भंग और घुस कर मार जान से मारने की धमकियां दी थीं। इसके बाद पुलिस ने महिला के बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया।
अधिवक्ता आशीष वर्मा ने बताया कि आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने लगभग 12 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज करवाए और सबूत पेश किए। अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आरोपियों के खिलाफ अपराध का साबित होना नहीं पाया और बरी कर दिया। संवाद