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व्यापारी, डीलर, उद्योग और निजी अस्पताल ऑक्सीजन सिलेंडर की सूचना दें : डीसी

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ऊना। जिले के सभी व्यापारियों, डीलरों, औद्योगिक इकाइयों, निजी अस्पतालों और अन्य नागरिकों को 24 घंटों के भीतर जिला दंडाधिकारी के समक्ष ऑक्सीजन सिलेंडरों के उपलब्ध स्टॉक की सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।
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जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपायुक्त राघव शर्मा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत यह आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में अघोषित स्टॉक का पता लगने पर सिलेंडर जब्त किया जाएगा। डीसी ने उपमंडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यकारी दंडाधिकारी, नागरिक आपूर्ति निरीक्षक, उद्योग विभाग के कार्यकारी अधिकारी और पुलिस कर्मचारी का दल तैयार करके अपने क्षेत्राधिकार में भंडारण केंद्रों, औद्योगिक इकाइयों और निजी अस्पतालों का निरीक्षण करके ऑक्सीजन सिलेंडरों के स्टॉक की सूची तैयार करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि कोविड हेल्थ केयर सेंटर हरोली और पालकवाह में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी के चलते यह आदेश जारी किए गए हैं ताकि आपात की स्थिति में कोविड रोगियों की जान बचाने के लिए इन माध्यमों से ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। राघव ने कहा कि आवश्यकता अनुसार एसडीएम ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने कब्जे में लेने के लिए अधिकृत होंगे।
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