अंब(ऊना)। चेक बाउंस मामले में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नंबर-2 की न्यायाधीश दीपिका नेगी की अदालत ने दोषी को तीन माह की कैद और सात लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला पंजाब नेशनल बैंक की चंबी शाखा से जुड़ा है। जहां आरोपी ने बैंक से ऋण लिया था। ऋण चुकता करने के लिए आरोपी ने 7 नवंबर 2019 को बैंक के पक्ष में पांच लाख रुपये का एक चेक जारी किया था। बैंक ने जब इस चेक को भुगतान के लिए लगाया तो खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया।
बैंक के अधिवक्ता आरके धनोटिया ने बताया कि चेक बाउंस होने के पश्चात बैंक द्वारा आरोपी को विधिक नोटिस भेजकर भुगतान का अवसर दिया गया था लेकिन आरोपी ने राशि जमा नहीं करवाई। इसके उपरांत बैंक ने 20 दिसंबर 2019 को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत अंब न्यायालय में मामला दर्ज करवाया। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। संवाद