संवाद न्यूज एजेंसी
अंब (ऊना)। चेक बाउंस मामले में अंब की अदालत ने दोषी को तीन माह की कैद और ढाई लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंब कोर्ट नंबर 2 की जज दीपिका नेगी की अदालत ने इस मामले में गगरेट के रहने वाले आरोपी रोहित कुमार को दोषी करार देते हुए तीन महीने की जेल और ढाई लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह पूरा मामला गगरेट उपमंडल के सघनेई निवासी वरिंदर सिंह जसवाल की ओर से दायर की गई शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता के वकील अश्वनी अरोड़ा ने बताया कि आरोपी रोहित कुमार ने साल 2015 के मई महीने में वरिंदर सिंह से डेढ़ लाख रुपये उधार के तौर पर लिए थे। जब वरिंदर ने अपनी रकम वापस मांगी तो रोहित ने उन्हें स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का 1.18 लाख रुपये का एक चेक थमा दिया। जब वरिंदर सिंह ने इस चेक को भुगतान के लिए बैंक में जमा किया तो वह खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद वरिंदर ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजकर अपने पैसे मांगे लेकिन जब कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उन्होंने अदालत की शरण ली। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने और पेश किए गए सबूतों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।