केवल सुरक्षाकर्मियों को हथियार की रहेगी छूट
श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर जिला प्रशासन का फोकस
अधिकृत प्रबंधन कमेटियों को ही लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति
संवाद न्यूज एजेंसी
अंब (ऊना)। डेरा बाबा बड़भाग सिंह मैड़ी में 24 फरवरी से छह मार्च तक आयोजित होने वाले वार्षिक होली मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लाखों की संख्या में उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। जिलाधीश जतिन लाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू करते हुए पूरे मेला क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इन आदेशों के तहत ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाबलों के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति के हथियार लेकर चलने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
मेले में शांति व्यवस्था और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल अधिकृत प्रबंधन कमेटियों को ही लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति होगी। आम श्रद्धालुओं और बाहरी व्यक्तियों के लिए लाउडस्पीकर, ब्रॉस बैंड, ढोल-नगाड़े और लंबे चिमटे जैसे शोर पैदा करने वाले उपकरणों पर पाबंदी लगा दी गई है। यदि कोई श्रद्धालु ऐसे उपकरण साथ लाता है, तो उन्हें प्रवेश द्वारों पर बने पुलिस बैरियरों पर जमा करवाना होगा।
भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही हेतु विशेष रूट प्लान तैयार किया गया है। डेरा बाबा बड़भाग सिंह की प्रबंधन कमेटी को निर्देश दिए गए हैं कि मंजी साहिब की ओर खुलने वाले द्वारों का उपयोग केवल निकासी के लिए किया जाए और लंगर से लौटने वाले लोग पिछले दरवाजों का उपयोग करें, ताकि श्रद्धालुओं के बीच आमने-सामने की भीड़ या क्रॉस मूवमेंट न हो। इसी तरह मंजी साहिब सराय और चरण गंगा क्षेत्र में भी एकतरफा आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि व्यवस्था सुचारू बनी रहे।