फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Una News: जिला परिषद प्रत्याशी के चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा एक लाख रुपये निर्धारित

Sat, 23 May 2026 06:55 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
विज्ञापन
विज्ञापन
ऊना। पंचायतीराज संस्थाओं के सामान्य चुनाव-2026 के दृष्टिगत जिला ऊना में जिला परिषद सदस्य पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन व्यय के लेखे तथा उसकी अधिकतम सीमा संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। चुनाव 26 मई, 28 मई तथा 30 मई 2026 को तीन चरणों में आयोजित किए जाएंगे। जारी निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम-92 के तहत प्रत्येक प्रत्याशी को निर्वाचन व्यय का पृथक एवं सही लेखा निर्धारित प्रपत्र-44 में प्रतिदिन के आधार पर संधारित (व्यवस्थित) करना अनिवार्य होगा। जिला परिषद सदस्य पद के लिए प्रत्याशी द्वारा किए जाने वाले चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा एक लाख रुपये निर्धारित की गई है।
विज्ञापन

साथ ही प्रत्याशी को निर्वाचन व्यय से संबंधित सभी अभिलेख, वाउचर, रसीदें एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित रखने होंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अथवा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जा सकें।
इसके अतिरिक्त निर्वाचन व्यय का लेखा प्रपत्र-45 में व्यय विवरण सहित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को प्रस्तुत करना होगा जबकि संबंधित घोषणा प्रपत्र-46 में संलग्न की जाएगी। इसके उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा उक्त लेखे का प्रमाणीकरण प्रपत्र-47 में किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

उपायुक्त ने सभी उम्मीदवारों से निर्वाचन व्यय संबंधी नियमों एवं प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें