ऊना। न्यायिक दंडाधिकारी ऊना की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी ओम प्रकाश निवासी बंगाणा, जिला ऊना को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी को छह महीने का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता सुरजीत सिंह को 11 लाख 80 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता आशीष वर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता सुरजीत सिंह ने आरोपी को एक ट्रैक्टर बेचा था और इसके भुगतान के लिए आरोपी ने सात लाख 70 हजार रुपये का चेक जारी किया था। जब शिकायतकर्ता ने चेक को अपने बैंक में जमा किया, तो बैंक में पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने दोषी को सूचित किया, लेकिन जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने अपने वकील के माध्यम से आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा, जिसका आरोपी ने कोई जवाब नहीं दिया।
इसके बाद मजबूरन शिकायतकर्ता ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत आरोपी के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई। न्यायालय ने सभी गवाहों और सबूतों का गहनता से अवलोकन किया और आरोपी को दोषी ठहराया। इसके परिणामस्वरूप आरोपी को छह महीने की सजा और शिकायतकर्ता को 11 लाख 80 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया।