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जरूरी वस्तुओं की दुकानें सुबह 8 से 11 तक खुलेंगी

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ऊना। जिले में 17 मई तक जरूरी वस्तुओं की दुकानें अब सुबह 8 से 11 बजे तक तीन घंटे के लिए ही खुलेंगी। इस संबंध में उपायुक्त राघव शर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं।
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नए आदेशों के तहत शनिवार और रविवार के दिन सब्जी, फल व दूध की दुकानें सुबह 8 से 11 बजे तक खुल सकती हैं। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। जबकि सोमवार से शुक्रवार तक सब्जी, फल व दूध की दुकानें के साथ-साथ उचित मूल्य की दुकानें, किराना, मीट, मछली तथा अन्य खाद्य संबंधी दुकानें, पशु चारे की दुकानें, बीज, खाद तथा कीटनाशकों की दुकानें, ऑटो रिपेयर शॉप्स, कृषि उपकरण रिपेयर करने की दुकानें, कुरियर सर्विस तथा लोकमित्र केंद्र सुबह 8 से 11 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की दुकानें 17 मई तक पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। औद्योगिक स्टाफ की आवाजाही के लिए चलने वाली गाड़ियों को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन आगामी आदेशों तक बंद रहेगा। निजी वाहनों को आपात स्थितियों में ही आवाजाही की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल इमरजेंसी के साथ कोविड टीकाकरण, टेस्टिंग और इलाज के लिए निजी वाहन, टैक्सी अथवा ऑटोरिक्शा इत्यादि के इस्तेमाल की अनुमति रहेगी। पहले से मौजूद स्टाक जैसे कि सरिया, सीमेंट, रेत व बजरी आदि के साथ मनरेगा सहित सरकारी और निजी क्षेत्र में निर्माण कार्य जारी रह सकते हैं। हालांकि भवन निर्माण सामग्री बेचने वाली दुकानें कोरोना कर्फ्यू के दौरान नहीं खुल सकती हैं। दवा की दुकानों तथा होटलों पर कर्फ्यू की पाबंदियां लागू नहीं होंगी। इसके अतिरिक्त ढाबे और रेस्त्रां में बैठकर खाना खाने पर प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त राघव शर्मा ने सभी एसडीएम के साथ नए आदेश को लेकर चर्चा की। इस अवसर पर एडीसी डॉ. अमित कुमार शर्मा भी उपस्थित रहे। उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि नए आदेशों की सभी पालन करें। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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