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जिले में विस्तारित बॉडी वाले टिप्परों की आवाजाही पर प्रतिबंध

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ऊना। जिले में मॉडिफाई वाले टिपरों के प्रवेश और आवाजाही पर जिला प्रशासन ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अतिरिक्त खनन सामग्री को ले जाने के लिए मल्टी एक्सल ट्रेलरों और ट्रकों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी राघव शर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं।
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मालिक द्वारा अपने खर्चे पर मॉडिफाई बॉडी को हटाए जाने के बाद ही टिपर को छोड़ा जाएगा। मॉडिफाई बॉडी वाले टिपरों, मल्टी एक्सल ट्रेलरों और ट्रकोें की आवाजाही से सड़कों पर लोगों की जान को खतरा बना रहता है।
इससे दुर्घटनाओं का भी अंदेशा रहता है। दूसरी ओर ऐसे वाहन अवैध खनन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले मुख्य साधन भी है। इसको ध्यान में रखते हुए इनके प्रयोग और आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे किसी भी प्रकार के वाहन का खनन गतिविधियों में प्रयोग करने पर पुलिस, एसडीएम, कार्यकारी दंडाधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा खनन अधिकारी द्वारा वाहन को जब्त करने के साथ मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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डीसी राघव शर्मा ने बताया कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू रहेेंगे। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मॉडिफाई बॉडी वाले वाहनों में ओवरलोड माल ढोने से सड़कें टूट रही हैं। कुछ मामलों में तय बॉडी के अलावा अन्य अतिरिक्त बॉडी लगाकर क्षमता से अधिक माल ढोया जाता है, लेकिन इससे दुर्घटनाओं के अलावा अन्य कई तरह के खतरे रहते हैं। इस पर अब लगाम लगाने के लिए जिलाधीश ने आदेश जारी कर दिए हैं।
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