पंचायती आम चुनाव 2025 की आरक्षण प्रक्रिया को लेकर हुई जिलास्तरीय बैठक
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। पंचायती आम चुनाव-2025 के मद्देनज़र वीरवार को डीआरडीए सभागार ऊना में पंचायत राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पर विचार-विमर्श के लिए जिलास्तरीय बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने की।
उपायुक्त ने बताया कि संशोधित नियमों के अनुसार पंचायत चुनाव में विभिन्न निर्वाचित पदों जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्यों तथा पंचायत अध्यक्षों (सभापतियों) के आरक्षण चक्रीय आधार (रोटेशन) पर किया जाएगा। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों व पदों का निर्धारण नए सिरे से किया जाएगा। जतिन लाल ने कहा कि यदि किसी क्षेत्र या पंचायत में प्रथम बार चुनाव हो रहा है तो आरक्षण संबंधित उप-नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद आने वाले चुनावों में आरक्षण क्रमवार (चक्रीय) रूप से लागू होगा। इस प्रक्रिया से पंचायत चुनाव में सभी वर्गों को समान अवसर सुनिश्चित होंगे। उन्होंने बताया कि जिला में आरक्षण प्रक्रिया 25 सितंबर तक पूरी की जाएगी। उपायुक्त ने यह भी जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार ने पंचायत आम चुनाव-2025 के लिए आरक्षण प्रक्रिया संबंधी संशोधित नियम जारी किए हैं। यह संशोधन हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) द्वितीय संशोधन नियम, 2025 के रूप में 14 अगस्त, 2025 को अधिसूचित और 18 अगस्त, 2025 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
बैठक में जिला पंचायत अधिकारी श्रवण कुमार ने आरक्षण प्रक्रिया संबंधी संशोधित नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायत चुनावों की तैयारी करते समय इन संशोधित प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।