अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दी गई राहत
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत इस वर्ग के लोगों को समाज में समानता का अधिकार दिलाने को लेकर गठित समिति की त्रैमासिक बैठक उपायुक्त ऊना जतिन लाल की अध्यक्षता में हुई।
उपायुक्त ने बताया कि इस अधिनियम के तहत सजा दिलाने के साथ पीड़ित को कानूनी संरक्षण और पुनर्वास राहत राशि के रूप में एक लाख से 8.25 लाख रुपये तक का प्रावधान है। प्रथम किस्त एफआईआर होने, दूसरी स्स्त मामला न्यायालय में प्रस्तुत होने और शेष राशि का भुगतान फैसला आने पर किया जाता है।
उन्होंने बताया कि जिला ऊना में एससी-एसटी अधिनियम के तहत एक जनवरी, 2024 से फरवरी 2025 के अंत तक पंजीकृत 24 मामलों में से जांच के बाद पुलिस की ओर से चार मामलों में एससी-एसटी अधिनियम की धारा हटा दी गई है। एक मामले में पीड़िता की ओर से राहत राशि के लिए पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। अब तक 15 मामलों में पीड़ितों को 1.67 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान की जा चुकी है। शेष पर कार्रवाई जारी है।