ऊना। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) ऊना अशोक कुमार ने बताया कि टैक्सी, मैक्सी कैब, ऑटो रिक्शा, स्कूल बस सहित मालवाहक वाहनों के मालिक 31 दिसंबर, 2021 से लंबित यात्री और गुड्स टैक्स का निर्धारण 29 मार्च तक करवाकर 31 मार्च, 2025 तक जमा करवाना सुनिश्चित बनाएं। यात्री और गुड्स टैक्स से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाते हुए प्रदेश सरकार ने स्पेशल पॉलिसी के तहत 31 दिसंबर, 2021 से पूर्व के लंबित टैक्स पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के साथ 31 मार्च 2025 तक संबंधित वाहन पंजीकरण कार्यालय में जमा करवाने की सुविधा प्रदान की है।
हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से यात्री कर एवं माल कर आबकारी एवं कराधान विभाग से परिवहन विभाग को स्थानांतरित करने के बाद सभी संबंधित वाहन मालिकों को 31 दिसंबर 2021 तक के यात्री और गुड्स टैक्स के पूर्व भुगतान का प्रमाणपत्र संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर आरटीओ कार्यालय तथा वाहन पंजीकरण एवं अनुज्ञप्ति कार्यालय अथवा एसडीएम कार्यालय में दर्ज करवाना अनिवार्य था। उन्होंने सभी वाहन मालिकों से अपने वाहनों से संबंधित यात्री और गुड्स टैक्स का निपटारा निर्धारित समयावधि में करने की अपील की है।