भरवाईं (ऊना)। सावन अष्टमी मेले के दौरान माता चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ और वाहनों की आवाजाही को देखते हुए प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है। एसडीएम अंब पारस अग्रवाल ने हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट की धारा 112 के तहत आदेश जारी किए हैं।
यह व्यवस्था 13 से 21 अगस्त तक लागू रहेगी। चिंतपूर्णी बस स्टैंड, शंभू बैरियर और समनोली बैरियर से आगे प्रतिबंधित मंदिर क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी।
आपातकालीन, मंदिर प्रशासन, सिविल प्रशासन, पुलिस और प्रोटोकॉल वाहनों को छूट दी गई है। प्रतिबंधित क्षेत्र के होटलों में ठहरे श्रद्धालुओं के वाहनों को रात 9 से सुबह 4 बजे तक निर्धारित शर्तों पर प्रवेश मिलेगा।
वार्ड -2 के स्थानीय निवासियों को नायब तहसीलदार भरवाईं की ओर से जारी वैध पास के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। बाजार में सामान पहुंचाने वाले मध्यम मालवाहक वाहन, जीप और यूटिलिटी वाहन रात 9 से सुबह 4 बजे तक ही प्रतिबंधित क्षेत्र में जा सकेंगे।
पानी के टैंकरों के लिए रात 11 से सुबह 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। अन्य पासधारक वाहनों को भी नायब तहसीलदार भरवाईं की अनुमति के अनुसार प्रवेश मिलेगा।
होशियारपुर की तरफ से आने वाले ऐसे भारी वाहन जिनका गंतव्य चिंतपूर्णी या भरवाईं नहीं है, उन्हें मुबारिकपुर से अंब होते हुए कलोहा, नैहरनपुखर और नादौन की ओर डायवर्ट किया जाएगा। ऐसे वाहनों को मुबारिकपुर-भरवाईं-धर्मशाला मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं होगी।
मेले के दौरान चिंतपूर्णी अस्पताल रोड को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट की धारा 115 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है।