ऊना। खनन विभाग द्वारा मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए 15 सितंबर तक जिला ऊना की रिवर बैड वाली सभी खनन लीज को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही विभाग द्वारा सभी स्टोन क्रशर मालिकों को लिखित आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
जिला के तमाम नदी-नालों में खनन करने के लिए दी गई लीज तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी गई है जबकि पहाड़ी क्षेत्र के लिए यह आदेश लागू नहीं होगा।
काबिलेगौर है कि खनन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष खनन साइट्स की रेस्टोरेशन के चलते इन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। खनन विभाग ऊना के सहायक भू वैज्ञानिक राजीव कालिया ने बताया कि पहली जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक प्रतिवर्ष खनन पट्टों को रद्द किया जाता है।
साल भर नदी-नालों में खनन के बाद मानसून का सीजन रेस्टोरेशन के लिए अहम माना जाता है। इसी के चलते यह आदेश जारी कर दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि नदी-नालों में खनन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हालांकि जिला के ढलान वाले क्षेत्रों में यह आदेश लागू नहीं होगा।