ऊना। जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था की मजबूती के लिए एक और कड़ा कदम उठाते हुए रात में खनन गतिविधियां पूर्ण रूप से बंद कर दी हैं। आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज की जाएगी।
उपायुक्त जतिन लाल ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि जिले में अब शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार की खनन गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगी। इसी अवधि में खनन से जुड़े वाहनों और सामग्री के परिवहन पर भी सख्त रोक रहेगी।
वैध खनन लीज धारकों को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खनन कार्य की अनुमति रहेगी, लेकिन खनन सामग्री ढुलाई के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही अनुमति होगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई होगी।
उपायुक्त ने बताया कि भारी-भरकम चालान, मशीनरी जब्ती और लाइसेंस निलंबन जैसी कार्रवाई के बावजूद अवैध खनन की शिकायतें मिलती रही हैं। ऐसे में अब और अधिक सख्ती बरतना आवश्यक हो गया है।
उन्होंने कहा कि कानून से खिलवाड़ करने वाले असामाजिक तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ऊना अमित यादव और जिला खनन अधिकारी भी उपस्थित रहे।