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मैड़ी मेले में सड़क किनारे लंगर लगाने पर प्रतिबंध

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डेरा बाबा बड़भाग सिंह मैड़ी में आयोजित होने वाले होली मेले को लेकर बीडीओ कार्यालय अंब में समीक्ष? - फोटो : Una
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अंब (ऊना)। जिले में 10 से 21 मार्च तक डेरा बाबा बड़भाग सिंह मैड़ी में आयोजित होने वाले होली मेले के दौरान सड़क किनारे श्रद्धालुओं के लिए लगने वाले लंगर पर प्रतिबंध रहेगा। यह जानकारी डीसी राघव शर्मा ने सोमवार को बीडीओ कार्यालय अंब में समीक्षा बैठक के दौरान दी। उन्होंने कहा कि होली पर आयोजित होने वाले मेले में कोविड-19 गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।
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होली मेले के लिए मालवाहक वाहनों में श्रद्धालुओं के हिमाचल प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। जिला ऊना के सभी प्रवेश स्थानों पर मालवाहकों से प्रवेश लेने वाले वाहन मालिकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से बसों से माध्यम से आने की अपील भी की। राघव शर्मा ने बताया कि मेला अवधि के दौरान करीब 1600 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। उपायुक्त ने बीडीओ और लोनिवि को निर्देश दिए कि वह सड़कों पर चिह्नित स्थानों पर पंजाबी और हिंदी में साइन बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि नैहरियां के पास एक अस्थायी बस अड्डा बनाया जाएगा। उन्होंने जल शक्ति विभाग और विद्युत बोर्ड को पेयजल और विद्युत की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। जल शक्ति विभाग को जल स्रोतों की क्लोरीफिकेशन के साथ-साथ चिह्नित स्रोतों से ही जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
जिलाधीश ने कहा कि मेला क्षेत्र में चार एलोपैथिक और दो आयुर्वेदिक मेडिकल पोस्ट खोली जाएंगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में मरीजों को ले जाने के लिए एक एंबुलेंस नैहरियां और एक मैड़ी में उपलब्ध रहेगी। उन्होंने डीएफएससी को समय-समय पर खाद्य पदार्थों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद उपायुक्त ने मेला व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर एडीसी डॉ. अमित कुमार शर्मा, एसडीएम अंब मनेश यादव, सीएमओ डॉ. मंजू बहल और डीएफएससी राजीव शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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