ऊना। पंचायतीराज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन-2026 को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त जतिन लाल ने वीरवार को डीआरडीए हाल ऊना में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारियों एवं उपमंडलाधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
बैठक के दौरान चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों एवं मतपक्ष लेखन संबंधी कार्यों, मतदान केंद्रों के शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन, पोलिंग पार्टियों के प्रशिक्षण, पोल ड्यूटी बैलेट पेपर जारी करने, मतगणना कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को ग्राम पंचायत मतगणना प्रशिक्षण, सेक्टर अधिकारियों की तैनाती तथा पंचायत समिति एवं जिला परिषद मतगणना केंद्रों की तैयारियों पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त पोलिंग पार्टियों की रवानगी, मतपेटियों को सुरक्षित रूप से स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचाने, एचआरटीसी बसों की उपलब्धता, पोलिंग पार्टियों के ठहरने एवं भोजन व्यवस्था, मतगणना के दौरान बिजली एवं पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
मतदान के समय पहचान पत्र या 17 स्वीकृत वैध प्रमाण पत्र लाना रहेगा अनिवार्य
उपायुक्त ने बताया कि मतदान सुबह 7 बजे से सायं 3 बजे तक करवाया जाएगा। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान के लिए वोटर आईडी कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा। यदि किसी मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 17 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, किसान पासबुक अथवा बैंक डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, राशन कार्ड, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, छात्र पहचान पत्र, संपत्ति संबंधी कागजात जैसे पट्टा, पंजीबद्ध अभिलेख, शस्त्र लाईसेंस, परिवहन अधिकारी द्वारा जारी कंडक्टर लाइसेंस, पेंशन अभिलेख, जैसे पूर्व सैनिक पेंशन बुक अथवा पीपीओ, पूर्व सैनिक की विधवा अथवा आश्रित को जारी प्रमाण पत्र, रेलवे या बस पास, अक्षम प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं।