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Una News: नौकरी करते चालक की मौत पर मां को 13.44 लाख मुआवजा देने के आदेश

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न्यायाधीश निरंजन सिंह ने सुनाया फैसला, बीमा कंपनी को 9 फीसदी ब्याज देने के भी निर्देश
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27 दिसंबर, 2018 को ढली की घटना, ड्यूटी करते समय सड़क दुर्घटना में हो गई थी मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। अदालत ने कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत सड़क दुर्घटना में एक चालक की मौत पर आश्रित मां को 13.44 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश-कम-आयुक्त निरंजन सिंह ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने हरियाणा स्थित नेशनल इंश्योरेंस कंपनी (बीमाकर्ता) और मनोज खुराना (वाहन का मालिक) को याचिकाकर्ता को संयुक्त रूप से दुर्घटना की तिथि से लेकर वसूली तक नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 13,44,000 की राशि का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने माना है कि चालक की मौत नियोक्ता के पास रोजगार के दौरान हुई थी इसलिए मृतक के आश्रित होने के नाते आवेदक मुआवजे के हकदार हैं।
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दरअसल, मृतक बंटी कश्यप (20) पेशे से एक चालक थे और वेतनभोगी चालक के रूप में नियुक्त थे। 27 दिसंबर, 2018 को बंटी कश्यप क्लब टैंकर में सीवेज लादकर ढली ले जा रहे थे। इसी दौरान बंटी ट्रैक्टर पर नियंत्रण नहीं रख सके। बंटी वाहन के बीच में फंस गया। उसे क्रेन की मदद से बाहर निकला गया और एंबुलेंस के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र मशोबरा ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना ढली में दर्ज की गई। इसके बाद मृतक की मां ने कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित मुआवजे को लेकर याचिका दाखिल की। उधर, अदालत ने याचिका में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी और वाहन मालिक को दावेदार मां सुमन तहसील ठियोग निवासी को मुआवजा राशि देने का फैसला सुनाया।
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