जिला प्रशासन ने पतंगबाजी और चाइना डोर को लेकर जारी की एडवाइजरी
बोले, बिक्री करने वालों की पुलिस को दें सूचना
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं उपायुक्त जतिन लाल ने पतंगबाजी और चाइना डोर के इस्तेमाल को लेकर एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने बताया कि चाइना डोर का निर्माण, बिक्री और उपयोग अवैध है। यदि कोई इसकी बिक्री करता है तो इसकी सूचना पुलिस या संबंधित अधिकारी को देना सुनिश्चित बनाएं। पतंगबाजी के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चाइना मांझे और डोर इंसान के साथ-साथ पशु-पक्षियों के लिए भी बेहद घातक हैं। चाइना डोर शीशे, प्लास्टिक, मिश्रित धातु की बनी होने के कारण काफी मजबूत होती है। इस डोर के कारण आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के पंख और गर्दन मांझे में उलझकर कटने का खतरा बना रहता है। कई बाइक और स्कूटर सवार भी इस डोर की चपेट में आ जाते हैं। इससे चेहरे पर चोट का खतरा और गला कटने की आशंका ज्यादा होती है। इसके अलावा चाइना डोर में धातु होने के कारण बिजली के तारों में फंसकर शॉर्ट सर्किट और करंट लगने जैसी घटनाओं की आशंका बनी रहती है।
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सूती धागे से बनी पारंपरिक डोर का करें इस्तेमाल
उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि पतंगबाजी करते समय केवल कपास या सूती धागे से बनी पारंपरिक डोर का उपयोग करें। खुले मैदान या सुरक्षित स्थानों पर ही पतंग उड़ाएं, सड़क या बिजली के तारों के पास पतंगबाजी करने से बचें। बाइक सवार हेलमेट और फेस कवर का उपयोग करें। डोर की चपेट में आने से चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार दें और जरूरत हो तो अस्पताल ले जाएं। उपायुक्त ने जिलावासियों से सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल तरीके से पतंगबाजी करने का आग्रह किया है।