फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Una News: फ्लेवरयुक्त धूम्ररहित तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक

Fri, 07 Aug 2026 12:21 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
विज्ञापन
विज्ञापन
ऊना। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर जिले में फ्लेवरयुक्त धूम्ररहित तंबाकू उत्पादों के भंडारण, परिवहन, वितरण, आपूर्ति, प्रदर्शन एवं बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश जारी होने की तिथि से 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि विधि के अनुसार इसमें संशोधन, निरस्तीकरण अथवा अवधि विस्तार न किया जाए।
विज्ञापन


यह निर्णय मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऊना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव तथा निरीक्षण, जब्ती और प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्टों के आधार पर लिया गया है। रिपोर्टों में पाया गया कि कुछ धूम्ररहित तंबाकू उत्पादों में मेंथॉल सहित फ्लेवरिंग एजेंट, अन्य एडिटिव्स तथा ह्यूमेक्टेंट्स पाए गए हैं, जो उत्पाद के स्वाद, ठंडक और स्वीकार्यता को बढ़ाकर इसके सेवन को अधिक आकर्षक बनाते हैं। साथ ही ऐसे उत्पाद जिले के खुदरा बाजार में आसानी से उपलब्ध होने के कारण किशोरों, युवाओं तथा अन्य संवेदनशील वर्गों में इनके सेवन की आशंका बढ़ रही है।

आदेश के अनुसार कूल लिप फिल्टर टोबैको सहित ऐसे सभी फ्लेवरयुक्त धूम्ररहित तंबाकू उत्पाद, जिनका उद्देश्य स्वाद, सुगंध, ठंडक अथवा स्वीकार्यता बढ़ाना है, जिले में प्रतिबंधित रहेंगे। सभी थोक एवं खुदरा विक्रेताओं, वितरकों तथा परिवहनकर्ताओं को इन उत्पादों के भंडारण, परिवहन, वितरण, आपूर्ति, प्रदर्शन एवं बिक्री से संबंधित सभी गतिविधियां तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें