ऊना। हिमाचल प्रदेश परिवहन निदेशालय द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत सड़क सुरक्षा-फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में चयनित सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसमें 18 से 25 वर्ष, 25 से 32 वर्ष, 32 से 40 वर्ष तथा 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में 25 हजार रुपये, प्रमाणपत्र एवं ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, 20 विशेष पुरस्कार भी दिए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक पुरस्कार में 5 हजार रुपये एवं प्रमाणपत्र शामिल होगा। साथ ही सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाणपत्र भी प्रदान किए जाएंगे। इस अभिनव पहल का उद्देश्य लघु फिल्मों एवं वीडियो के माध्यम से आम नागरिकों की रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सड़क सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता को सुदृढ़ करना है। यह महोत्सव सभी सड़क उपयोगकर्ताओं-चालकों, पैदल यात्रियों एवं यात्रियों को जिम्मेदार व्यवहार के लिए प्रेरित करेगा तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और अमूल्य जीवन की रक्षा हेतु सामूहिक प्रतिबद्धता को सशक्त बनाएगा। परिवहन विभाग ने सभी नागरिकों से सड़क सुरक्षा विषय पर लघु फिल्म/वीडियो को 15 फरवरी, 2026 तक जमा करवाने का आग्रह किया है।
18 वर्ष से अधिक आयु के प्रतिभागी ले सकेंगे भाग
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) ऊना अशोक कुमार ने बताया कि सड़क सुरक्षा-फिल्म महोत्सव के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर हिंदी या अंग्रेज़ी भाषा में लघु वीडियो बनाकर भाग ले सकता है। प्रतियोगिता से संबंधित नियम एवं शर्तें https://roadsafety.hp.gov.in/storage/files/tenders/sadak-suraksha-film-mahotsav.pdf लिंक से डाउनलोड की जा सकती हैं।
ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से प्रविष्टियों की सुविधा
प्रतिभागी अपनी लघु फिल्म/वीडियो ऑनलाइन गूगल फॉर्म लिंक https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh907oNQcKpqWHe1FHqXAF9K8D1FL1X7qSnhSXDjTW4FnvXw/viewform या विभागीय ईमेल departmentoftransporthpgmail.com पर अनुलग्नक एक सहित भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रविष्टियां परिवहन निदेशालय, प्रमुख एजेंसी/सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, हिमाचल प्रदेश, शिमला में सीधे भी जमा करवाई जा सकती हैं।
पात्रता एवं मानदंड
इस प्रतियोगिता में आम नागरिक, विद्यार्थी तथा पेशेवर फिल्म निर्माता भाग ले सकते हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष (10 दिसंबर, 2025 को या उससे पूर्व) निर्धारित की गई है। देश के सभी राज्यों से प्रविष्टियां आमंत्रित हैं। सड़क सुरक्षा पर आधारित फिल्म हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अधिकतम 5 मिनट अवधि की होनी चाहिए।