मान्यता के लिए आवेदन न करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग अब सख्त कार्रवाई करेगा। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हंस राज गुलेरिया ने निर्देश दिए हैं कि अधिनियम के मुताबिक स्कूलों में टेट परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की ही नियुक्ति की जाए।
वहीं, जिला ऊना में निजी स्कूलों की ओर से मनमाने ढंग से फीस, अध्ययन पुस्तकें और अन्य पठनपाठन सामग्री का मनमाने ढंग से दाम वसूलने की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए उपनिदेशक ने सभी निजी हिमाचल शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के शिक्षण संस्थानों के प्रभारियों को निर्देश दिए कि वे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुपालना के मुताबिक कार्य करें।
गौरतलब है कि बच्चों के अभिभावकों की ओर से अक्सर यह शिकायतें मिलती रहती हैं कि निजी स्कूल स्वयं किताबों और कॉपियों के अलावा यूनिफार्म तथा स्कूल बैग विक्रय कर रहे हैं और इनके ज्यादा दाम वसूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन निजी स्कूलों ने मान्यता के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अधिनियम के मुताबिक स्कूलों में टेट परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की ही नियुक्ति की जाए। निजी सीबीएसई स्कूलों के लिए भी शिक्षा विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।