अंब (ऊना)। गगरेट में मारपीट के मामले में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नंबर दो अंब विशाल तिवारी की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो महीने की कैद सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी को तीन हजार रुपये जुर्माने भरने के आदेश दिए हैं।
मामले की पैरवी करने वाली सहायक जिला न्यायवादी पूजा धीमान ने बताया कि 4 जनवरी 2016 को विशाल बाली पुत्र नरेंद्र सागर निवासी वार्ड तीन गगरेट ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह अपना मोटरसाइकिल ठीक करवाने के लिए गगरेट बैरियर पर गया था। वह लगभग साढ़े 11 बजे मैकेनिक की दुकान पर पहुंचा और बाइक को साइड पर खड़ा किया।
उसके बाद वहां खड़े एक व्यक्ति से वह बात करने लगा। इतने में वहां एक बाइक उसके पास आकर रुकी, जिस पर दो लोग सवार थे। एक व्यक्ति बाइक को स्टार्ट करके उस पर बैठा रहा। जबकि, उसके पीछे बैठा नीरज बाइक से उतरा और किसी चीज से उसके सिर पर प्रहार कर दिया। उस समय मौके पर एक व्यक्ति पहुंचा, जिसने सब कुछ होता हुआ देखा। उसके बाद नीरज बाइक पर सवार होकर उसे धमकियां देता हुआ मौके से भाग गया। हमले में उसे गंभीर चोट आई थी। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया था, जिस पर अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 324 के तहत एक महीने की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना और धारा 323 के तहत एक महीने की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।