अदालत ने 18 गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया फैसला
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी ऊना। 6.65 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामदगी के करीब सात साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश-1 ऊना राजिंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी गौरव ठाकुर को आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने 18 गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए ठोस और भरोसेमंद साक्ष्य पेश करने में नाकाम रहा कि आरोपी 8 नवंबर 2019 को बताए गए स्थान पर 6.65 ग्राम हेरोइन के सचेत और अवैध कब्जे में था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21-61-85 के तहत मामला दर्ज था। अदालत ने आरोपी के जमानत बांड से संबंधित आदेश भी पारित किए।