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दस हजार से अधिक लेन-देन नकद नहीं कर सकते प्रत्याशी

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अमर उजाला ब्यूरो
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ऊना। व्यय अनुवीक्षण प्रेक्षक मोहम्मद रिजवान ने जिले में गठित व्यय अनुवीक्षण टीमों के अधिकारियों के साथ रविवार को घालूवाल में बैठक की। मोहम्मद रिजवान ने बैठक में सभी टीमों के कामकाज का जानकारी ली और उन्हें जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

रिजवान ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान कोई भी प्रत्याशी 10 हजार से अधिक का लेन-देन नकद में नहीं कर सकता। दस हजार से अधिक का कोई भी खर्च चेक, एनईएफटी या फिर आरटीजीएस के माध्यम से ही किया जा सकता है। उम्मीदवार को उसका हिसाब-किताब भी रखना होगा। चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को आय-व्यय का विवरण रजिस्टर में लिख कर बिल समेत आय-व्यय निरीक्षक के सामने प्रस्तुत करना होगा।
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इस बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने जिला में व्यय अनुवीक्षण टीमों के कामकाज की विस्तृत जानकारी दी। जिस पर व्यय अनुवीक्षण प्रेक्षक मोहम्मद रिजवान ने संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर सहायक निर्वाचन अधिकारी तोरुल एस. रवीश, डॉ. सुरेश जसवाल, गौरव चौधरी और संजीव कुमार शर्मा के साथ-साथ सभी सहायक व्यय अनुवीक्षण प्रेक्षक, जिला पंचायत अधिकारी रमन शर्मा व निर्वाचन अधिकारी राजेश डोगरा भी उपस्थित रहे।
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