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होली मेला 23 से, 1600 सुरक्षा कर्मी होंगे तैनात

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अमर उजाला ब्यूरो

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अंब (ऊना)।
अंब उपमंडल के मैड़ी स्थित डेरा बाबा बड़भाग सिंह होली मेला का आयोजन 23 फरवरी से चार मार्च तक किया जाएगा। पहली मार्च को झंडे की रस्म होगी जबकि तीन मार्च की मध्यरात्रि को पंजा साहिब का पवित्र प्रसाद श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा। उपायुक्त ऊना विकास लाबरू ने बचत भवन अंब में मेला आयोजन को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। विकास लाबरू ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पूरे मेला क्षेत्र को नौ सेक्टरों में बांटा जाएगा।

हर सेक्टर में एक-एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक-एक सेक्टर पुलिस ऑफिसर की तैनाती की जाएगी। मेले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और होमगार्ड के लगभग 1600 कर्मियों की तैनाती की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से चार त्वरित कार्य बल (क्यूआरटी) का गठन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेला अवधि में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए मेले में तैनात अधिकारियों का एक व्हाट्सऐप ग्रुप भी बनाया जाएगा जो 22 फरवरी से सक्रिय हो जाएगा। डीसी ने बताया कि मेले के दौरान ट्रैफिक को नियंत्रण में रखने के लिये क्रेन भी तैनात रहेंगी।
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मेले में साफ-सफाई व्यवस्था के लिए पंचायत समिति अंब अस्थायी तौर पर शौचालयों का निर्माण करेगी और रखरखाव के लिए अस्थायी सफाई कर्मियों की सेवाएं ली जाएंगी। जगह-जगह कूड़ेदान लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मेले में श्रद्धालुओं को चिकित्सा सुविधा देने के लिए चार एलोपैथिक और दो आयुर्वेदिक मेडिकल पोस्ट भी बनाई जाएंगी। मेले में आपातकाल के लिए एंबुलेंस भी तैनात रहेंगी।

वहीं किसी भी तरह की आगजनी से निपटने के लिए अग्निशमन वाहन भी तैनात रहेंगे। मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पथ परिवहन निगम की ओर से अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी। बैठक में एसपी दिवाकर शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त कृतिका कुलहरी, एएसपी दिनेश कुमार, एसडीएम अंब सुनील वर्मा, पंचायत समिति अंब के अध्यक्ष सतीश शर्मा, सीएमओ डॉ. प्रकाश दड़ोच उपस्थित रहे।
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नियम तोड़ने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस
मेले के दौरान ट्रकों को डबल डेकर बना कर और ट्रैक्टर-ट्रालियों पर सवारियों को ढोने की अनुमति नहीं होगी। आदेशों की पालना के लिए बैरियर पर वाहनों की चेकिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि मेला अवधि के दौरान सभी बसों को नैहरियां में ही रोक लिया जाएगा। यहां से आगे गाड़ियों के लिए 100 टैक्सी परमिट जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मेले में लंगर लगाने की अनुमति खंड विकास समिति करेगी। मेले के दौरान ढोल नगाड़े, करतब दिखाने और प्रबंधन को छोड़कर लाउड स्पीकर चलाने की भी मनाही रहेगी।

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