सोलन। जिले में विधवा, दिव्यांग और एकल नारियों को पेंशन लेने के लिए अब आय प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। इसे लेकर कल्याण विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। नई व्यवस्था से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभार्थियों को भी बड़ी राहत मिलेगी।
इससे पहले लाभार्थियों को 50,000 से कम आय का प्रमाण पत्र दिखाने पर ही पेंशन का लाभ दिया जाता था। ऐसे में ज्यादा आय वाले लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। नई अधिसूचना के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से अब विधवा, दिव्यांग और एकल नारियों के लिए आय की शर्त को हटा दिया गया है। इसके अलावा अब सरकारी नौकरी करने वाले और आयकर भरने वाले लोग भी विभाग की किसी भी योजनाओं के लिए पात्र नहीं होंगे।
गौर रहे कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से वर्तमान में विधवा, दिव्यांग और एकल नारियों के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ जिले के 47,963 लोगों को मिल रहा है। पहले लाभार्थियों के लिए आय प्रमाण पत्र जरूरी किया गया था। जिस कारण लाभार्थियों को आय प्रमाणपत्र बनाने के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। अब नई व्यवस्था में लाभार्थियों को कार्यालय के चक्कर काटने से निजात मिलेगी।
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विधवा, दिव्यांग और एकल नारियों को पेंशन लेने के लिए आय सीमा की पात्रता समाप्त कर दी गई है। पात्र लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभ पाने के लिए विभाग में आवेदन कर सकते हैं।
-गिरधारी लाल शर्मा
जिला कल्याण अधिकारी, सोलन
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