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दस्तावेज जमा होने के दस दिन भीतर खाते में होगी मुआवजा राशि

Sat, 09 Jul 2016 10:19 PM IST
ब्यूरो, सोलन
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फोरलेन के प्रभावितों के लिए लगा कैंप। - फोटो : अमर उजाला
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फोरलेन के प्रभावितों को दस्तावेज जमा करवाने के दस दिन के भीतर मुआवजा राशि मिल जाएगी। यह पैसा सीधे प्रभावितों के खाते में जाएगा। लेकिन अभी कम ही प्रभावित परिवारों ने दस्तावेज जमा करवाए हैं। परवाणू से चंबाघाट (सोलन) तक प्रथम चरण फोरलेन निर्माण की जद में लगभग 600 परिवारों की जमीन आ रही है। इन परिवारों को भूमि और भवन का मुआवजा देने के लिए एसडीएम सोलन तथा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों की तरफ से शनिवार को विकास खंड धर्मपुर कार्यालय में दूसरा कैंप लगाया गया।
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इसे विभाग के प्रचार की नाकामी कहें या कुछ और कि मुआवजा लेने वाले शनिवार महज 50 प्रभावित परिवार ही सामने आए। हालांकि अभी तक 190 परिवार मुआवजा राशि ले चुके हैं।  नेशनल हाइवे आथॉरिटी के तहसीलदार अरुण भारद्वाज ने इसकी पुष्टि की है।
  उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवार दस्तावेज जमा नहीं करवाएंगे तो उनके भवनों पर हाईवे अथॉरिटी नोटिस चिपका देगा और भूमि का अधिग्रहण कर लेगा। प्रभावित परिवारों ने अथॉरिटी के पास अपने दस्तावेज जमा करवा दिए हैं। इन्हें लगभग 10 दिन के भीतर मुआवजा राशि उनके बैंक खातों मे जमा करवा दी जाएगी। सभी प्रभावित परिवारों को एक अरब से अधिक का मुआवजा बंटना है।
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परेशानी है तो यहां करे फोन
अथॉरिटी के अधिकारियों का कहना है कि यदि मुआवजा संबंधी किसी प्रकार की दिक्कत है तो प्रभावित परिवार कार्यदिवस और कार्य समय पर 94180-54233 पर संपर्क करके पूछताछ कर सकते हैं। कैंप 11 और 12 जुलाई को कुमारहट्टी में चेवा पंचायत के कार्यालय में होगा। 16 राजस्व गांव के प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है।

यह गांव हैं प्रभावित
कसौली तहसील कै बनौग, दत्यार. नाहौन, कोटी, डीव, गाही, मंगौटी, सनवारा, मांडो मटकडां, कुमारडा, धर्मपुर बठोल, धार की बेड, सिहारडी मुसलमाना, सिहारडी चमारा, दाबली और पट्टा गांव के प्रभावितों को मुआवजा प्रदान करने की प्रक्रिया के तहत हाइवे की ओर से धर्मपुर में अभी तक दो कैंप लगाए जा चुके हैं।

यह दस्तावेज करवाने होंगे जमा
प्रभावित परिवारों को मुआवजा पाने के लिए अपने साथ अपने नाम का एक शपथपत्र देना होगा। इस शपथ पत्र में भू स्वामी का नाम, गांव का नाम, खसरा नंबर, रकबा, बैंक खाते की जानकारी के लिए पास बुक की छाया प्रति और आधार नंबर/मतदाता पहचान पत्र, मोबाइल नंबर तथा सत्यापित पास पोर्ट फोटो देने होंगे।
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