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सोलन में रात नौ से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू, नहीं होगी कोई हलचल

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सोलन। जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने गृह मंत्रालय के निर्देश और प्रदेश के मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुसार आदेश दिए हैं कि जिले में धारा 144 के प्रावधान (कर्फ्यू) आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार अनलॉक-2 अवधि में 31 जुलाई तक विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण तथा कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन तथा दूरवर्ती शिक्षा की अनुमति होगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। गृह मंत्रालय की अनुमति के अलावा यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा प्रतिबंधित रहेगी।
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सिनेमा हॉल, व्यायाम शालाएं, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, सभागार, सम्मेलन कक्ष और अन्य ऐसे स्थान बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोहों एवं अन्य बड़ी सभाओं पर रोक रहेंगी। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सोलन जिला में भी आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों की आवाजाही रात्रि 9 बजे से प्रात: 5 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। औद्योगिक इकाइयों की मल्टीपल शिफ्ट, राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर व्यक्तियों एवं वस्तुओं की आवाजाही तथा बस, रेल व हवाई जहाज से अपने निर्धारित स्थल तक पहुंचने के लिए व्यक्तियों एवं उत्पादों की आवाजाही पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जिला दंडाधिकारी के अनुसार रात्रि 9 बजे से प्रात: 5 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों एवं वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। चिकित्सीय आपात एवं आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के अतिरिक्त कंटेनमेंट जोन से लोगों की आवाजाही पर नियंत्रण रहेगा।
सोलन जिला के निवासी बिना किसी प्रवेश पत्र के जिला की सीमा छोड़ अन्य राज्य जा सकते हैं परंतु यदि वे चिकित्सा, व्यापार अथवा कार्यालय उद्देश्य के लिए अन्य राज्य कम समय के लिए जाना चाहते हैं और 48 घंटे के भीतर जिला में वापिस आने के इच्छुक हैं तो वे प्रवेश पत्र के साथ आवागमन कर सकते हैं। इन व्यक्तियोें को उस स्थिति में क्वारंटीन होने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं। विवाह समारोह में 50 तथा अंतिम यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा पान करना, पान, गुटखा और तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित है।
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