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शाम छह बजे तक खुली रहेगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें

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सोलन। जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने सात मई सुबह छह बजे से 17 मई सुबह छह बजे तक कर्फ्यू के संबंध अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक नियम लागू रहेंगे और सभी को इनका पालन करना होगा।
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित राशन की अन्य दुकानें, क्षेत्र विशेष में कार्यरत, सड़क के किनारे, गली के छोर पर स्थापित दुकानें जो खाद्य पदार्थ, किराना, फल एवं सब्जी, दूध विक्रय केंद्र, मीट तथा मछली, पशु चारा, बीज, खाद एवं कीटनाशक का विक्रय करती हैं, खुली रहेंगी। इन वस्तुओं का परिवहन, भंडारण एवं संबंधित गतिविधियां भी सुचारु रहेंगी।
सभी दुकानों को शाम छह बजे तक बंद करना होगा। निर्माण उपकरण सीमेंट, सरिया की आपूर्ति करने वाली दुकानों को शाम छह बजे बंद करना होगा। किराना वस्तुओं की होम डिलिवरी सेवा जारी रहेगी। मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुरूप होटल, रेस्तरां और ढाबा कार्यशील रहेंगे।
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26 अप्रैल को जारी आदेशों के अनुसार राष्ट्रीय उच्च मार्ग, मुख्य जिला मार्गों पर स्थापित ढाबा, खाने के स्थान, वाहन मरम्मत, पंचर दुकानें खुली रहेंगी। कार वाशिंग केंद्र बंद रहेंगे। अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लूडार्ट, डीटीडीसी, मंत्रा जैसे ऑनलाइन सेवा प्रदाता सेवाओं की होम डिलिवरी सुचारु रखेंगे।
सिनेमा हॉल, मॉल, जिम और खेल परिसर रहेंगे बंद
सभी सिनेमा हॉल, मॉल, बाजार परिसर, बाजार, व्यायामशाला, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर एवं सभागार, हॉल एवं सम्बन्धित गतिविधियां इस तरह के अन्य स्थान भी बंद रहेंगे।
मदिरा की दुकानें, अहाता एवं बार इत्यादि भी बंद रहेंगे। छूट प्राप्त गतिविधियों के अतिरिक्त सभी दुकानें बंद रहेंगी। औद्योगिक कामगार एवं कर्मियों को पैदल आवाजाही की अनुमति होगी। उन्हें फोटो पहचान पत्र साथ रखना होगा। इस पर शिफ्ट की जानकारी अनिवार्य होगी। औद्योगिक इकाइयों के मालिक, वरिष्ठ प्रबंधन, कर्मचारी, कामगार और सेवा प्रदाताओं की वाहनयुक्त आवाजाही के लिए औद्योगिक इकाई को फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य होगा।
ये कार्यालय रहेेंगे खुले
पुलिस, गृह रक्षा, नागरिक रक्षा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के कर्मी, अग्निशमन एवं आपात सेवाएं, आपदा प्रबंधन, कारागार तथा आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालयों सहित नगर निगम सेवा के कार्यालय बिना किसी प्रतिबंध के कार्यरत रहेंगे। लोक निर्माण तथा जल शक्ति विभाग के कार्यालय न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यरत रहेंगे। जन सेवाएं सुचारु बनाई जाएंगी और इस कार्य के लिए उपायुक्त कार्यालय में आवश्यक कर्मी तैनात रहेंगे। वन विभाग के जू, नर्सरी, वन्य जीव, दावानल नियंत्रण, गश्त, आवश्यक परिवहन सुविधा के लिए आवश्यक कर्मी कार्यरत रहेंगे। पौधरोपण में संलग्न वन कार्यालय खुले रहेंगे।
ये भी देंगे सेवाएं
केंद्र सरकार के रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन, पूर्व चेतावनी जारी करने वाली एजेंसी, भारतीय विमान प्राधिकरण, रेलवे, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, भारतीय खाद्य निगम, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र एवं कोविड-19 प्रबंधन में सहायक एवं आवश्यक सेवाएं देने वाले सभी केंद्रीय कार्यालय न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यरत रहेंगे। कर्मचारियों को घर से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
आवश्क कार्य के लिए होगी वाहनों की आवाजाही
वस्तुओं और कार्गो की लोडिंग-अनलोडिंग और सभी उत्पादों के अंतरराज्यीय तथा राज्य के भीतर परिवहन को अनुमति होगी। प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वैध पहचान पत्र धारकों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप वाहन में आने-जाने की अनुमति होगी। सरकारी तथा स्थानीय निकायों एवं प्राधिकृत संस्थानों के सभी वाहन जो आवश्यक सेवाओं, आपाताकाल एवं कोविड-19 प्रबंधन में प्रयुक्त हैं, को आवाजाही की अनुमति होगी। सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पेरामेडिकल स्टाफ तथा अस्पताल सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति है। आवश्यक कारणों के लिए निजी वाहनों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन की अनुमति होगी।
कोविड जांच के लिए होगी वाहन की आवाजाही
कोविड बचाव टीकाकरण या कोविड परीक्षण के लिए एक सहायक के साथ व्यक्ति को वाहन से या पैदल जाने की अनुमति होगी। विवाह या अंतिम संस्कार के लिए जिला प्रशासन की अनुमति पर 20 व्यक्ति एकत्र हो सकेंगे। आवाजाही के समय अनुमति प्राप्त सभी व्यक्तियों को अपने साथ संस्थान से जारी पहचान पत्र या पहचान एवं कार्य दर्शाता दस्तावेज साथ रखना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटका, तंबाकू एवं ऐसे अन्य पदार्थों का सेवन प्रतिबंधित है।
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