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30 सितंबर से पहले छुपी आय घोषित करें

Thu, 07 Jul 2016 10:12 PM IST
ब्यूरो, सोलन
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काले धन को एक नंबर का करना है तो 1 जून से 30 सितंबर तक छुपी आय को घोषित करने का सुनहरा मौका है। - फोटो : demo pic
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काले धन को एक नंबर का करना है तो 1 जून से 30 सितंबर तक छुपी आय को घोषित करने का सुनहरा मौका है। अदा न किए गए आयकर भुगतान में आपको कई लाभ मिल सकते हैं। इसमें 45 प्रतिशत आयकर चुकाए जाने पर पैनेल्टी एवं अभियोजन से मुक्त रखे जाने का प्रावधान भी है। यह जानकारी नालागढ़ में आय घोषणा योजना 2016 के व्यापक प्रचार-प्रसार के मकसद से आयकर विभाग की कार्यशाला में दी। नालागढ़ के बागबानियां स्थित होटल ज्ञानज में आयकर विभाग ने सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें आय घोषणा योजना 2016 की विस्तार से जानकारी दी गई।
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योजना के तहत करदाताओं को 1 जून 2016 से 30 सितंबर तक का अवसर आयकर भुगतान के लिए दिया गया है। कहा कि जिन लोगों ने पूर्व में आयकर नहीं दिया है या बड़ी आय कर से छुपाई है, वह इसका भुगतान करके कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शिविर में आयकर विभाग की आयुक्त पंचकूला रजिंद्र कौर ने बतौर मुखयअतिथि शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में आय घोषणा योजना पर प्रकाश डाला। विभिन्न प्रावधानों पर भी चर्चा की गई। करदाताओं के द्वारा की गई घोषणाओं को विभाग गोपनीय रखेगा।

इस योजना के विभिन्न लाभों पर विस्तार से चर्चा के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों ने सम्मेलन में उपस्थित व्यक्तियों से इस योजना के प्रचार प्रसार का आह्वान करते हुए इसकी सफलता में सहभागी बनने और राष्ट्र निर्माण में सहयोग की अपील की। इस संबंध में अगर कोई अतिरिक्त जानकारी लेना चाहता है तो वह विभाग की वेबसाइट पर, शिमला स्थित सुविधा केंद्र और टोल फ्री नंबर 1800-180-1961 पर संपर्र्क कर सकते हैं। इस सम्मेलन में आयकर अधिकारी गीता शर्मा, आयकर अधिकारी मनोहर मुंजाल, निरीक्षक पंकज मित्तल, निरीक्षक फेड्रिक सहित अन्य निरीक्षक और विभागीय कर्मचारियों के अलावा बद्दी, बरोटीवाला तथा नालागढ़ के व्यापार संघों के पदाधिकारी, व्यापारी, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। 
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