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Solan News: क्रशर मालिकों को नियमों में काम करने के आदेश

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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव ने नालागढ़ क्षेत्र के क्रशरों का किया निरीक्षण
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रिपोर्ट तैयार कर उच्च न्यायालय में की जाएगी पेश, 4 दिसंबर को होगी सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी (सोलन)। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी ने बोर्ड के पदाधिकारियों के साथ नालागढ़ क्षेत्र के क्रशरों का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान खराब हालत में चल रहे स्टोन क्रशरों को बंद करने के आदेश भी मौके पर ही दिए गए। कुछ क्रशरों को नियम कानून के दायरे में रह कर काम करने के आदेश दिए।
नालागढ़ की हंडूर पर्यावरण मित्र संस्था की ओर से उच्च न्यायालय में अवैध तरीके से चल रहे क्रशरों के खिलाफ याचिका दायर की है। संस्था ने आरोप लगाया है कि क्रशरों की अपनी चार दिवारी नहीं है। क्रशर को जाने वाले रोड कच्चे हैं। पानी की कोई सुविधा नहीं है। जिस पानी का रेत और बजरी को धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे खुले में फेंका जा रहा है। इससे जल और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है।
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नालागढ़ में 13 क्रशर चल रहे हैं। इसमें शिवालिक, जय माता स्टोन, ठाकुर, रुहानी स्टोन, चंगर स्टोन, तृप्ती, सैणी ग्रीट उद्योग, नालागढ़ स्टोन, आरपी स्टोन क्रशर, नैना स्टोन क्रशर, लखविंद्र स्टोन क्रशर, न्यू ठाकुर रूहानी नवांग्राव स्टोन क्रशर है। शनिवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी, वरिष्ठ अभियंता प्रवीण गुप्ता, सहायक अभियंता पवन चौहान, एसडीपीओ अभिषेक ने सभी स्टोन क्रशरों का निरीक्षण किया।
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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस कार्रवाई से क्रशर संचालकों को हड़कंप मचा रहा। बोर्ड की टीम ने इस कार्रवाई के बारे को लेकर कुछ भी बताने से इंकार कर दिया है। 4 दिसंबर को कोर्ट मे इस मामले की सुनवाई है। बोर्ड इससे पहले कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश करेगा।
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