बीबीएन में ट्रैक्टर और ट्रेलर की बॉडी में वाहन अधिनियमों की अवहेलना कर मनचाहे बदलाव किए जा रहे हैं।
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बीबीएन में ट्रैक्टर और ट्रेलर की बॉडी में वाहन अधिनियमों की अवहेलना कर मनचाहे बदलाव किए जा रहे हैं। इस कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में वाहन अधिनियमों की अनदेखी कर रहे ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ एसडीएम नालागढ़ ने कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।
एसडीएम की ओर से ट्रैक्टरों और ट्रेलरों की बॉडी को बढ़ाने वाले मालिकों को इसे हटाने का कहा है। ऐसा न होने पर बद्दी पुलिस प्रशासन को एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। एसडीएम नालागढ़ ने स्वयं इस विषय पर गंभीरता दिखाते हुए सड़कों पर ऐसे मालवाहक वाहनों की जांच कर कार्रवाई करने की योजना तैयार की है। साथ ही पुलिस को भी ऐसे में अलर्ट रहने को कहा है।
गौरतलब है कि बीबीएन में औद्योगिक इकाईयों में वाहन लगाकर अधिक कमाई के चक्कर में ट्रैक्टरों - ट्रेलर तथा अन्य वाहनों की बॉडी को नियमों के विपरीत बढ़ाया जा रहा है। इस कारण सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। पुलिस की ओर से मौजूदा समय में ऐसे वाहनों पर सख्ती नहीं दिखाई जा रही है। इस तरह से आकार में परिवर्तन मोटर वाहन अधिनियम की धारा तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियमों के अधीन दंडनीय अपराध भी है।
एसडीएम आशुतोष गर्ग ने कहा कि नियमों की इस अनदेखी को मान्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऐसे वाहन मालिकों को चेतावनी दी है कि वह तुरंत प्रभाव से इन्हें हटा दें। ऐसा न करने वाले वाहनों पर नियमों के अनुसार सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।