संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। परवाणू के कामली में 12.32 ग्राम चिट्टा बरामदगी मामले में अदालत ने आरोपी को सशर्त जमानत दे दी है। 40 दिनों से जेल में बंद आरोपी अरुण भारती को जमानत मिली। विशेष न्यायाधीश द्वितीय अभय मंडियाल की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई। आरोपी को दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर रिहा करने के आदेश दिए।
यह मामला परवाणू थाना क्षेत्र से जुड़ा है। 30 जुलाई को पुलिस टीम कामली बाइफर्केशन के पास गश्त पर थी। टीम को गुप्त सूचना मिली कि कमली पुल एनएच 5 के पास एक वाहन खड़ा है। इसमें दो लोग बैठे हैं और वे चिट्टा/हेरोइन के अवैध कारोबार में संलिप्त हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वाहन में राहुल और अरुण भारती थे। दोनों से पूछताछ की गई। तलाशी के दौरान कंडक्टर सीट के नीचे एक पारदर्शी प्लास्टिक पाउच मिला जिसमें हल्के भूरे रंग का पदार्थ था। डीडी किट से जांच करने पर यह पदार्थ हेरोइन पाया गया, इसका वजन 12.32 ग्राम था।
सुनवाई के दौरान अदालत ने आदेश दिया कि यह मात्रा व्यावसायिक से कम है। ऐसे में एनडीपीएस एक्ट की कठोर शर्तें लागू नहीं होती हैं। अदालत ने यह भी माना कि आरोपी 30 जुलाई से जेल में है और जांच पूरी हो चुकी है। पुलिस को आगे की कार्रवाई के लिए उसे हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है। अदालत में आरोपी को जमानत देते हुए निर्देश दिए है कि वह नियमित रूप से अदालत में पेश होगा और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। साथ ही इस तरह का कोई अपराध दोबारा नहीं करेगा।