तीन दिन के लिए विशेष लाइसेंस जारी करेगा विभाग, आवेदन करने पर विभागीय टीम तुरंत दे रही लाइसेंस
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। राष्ट्रीय स्तरीय मां शूलिनी मेेले में बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों को बेचने पर विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। विभाग ने मेले में स्टॉल लगाने वालों के लिए तीन दिन यानी शॉर्ट टर्म लाइसेंस जारी करेगा। इसके लिए विशेष टीम विभाग ने लगाई हुई है। यह टीम ऑनलाइन लाइसेंस आवेदन करने वालों को तुरंत जांच करेगी और लाइसेंस जारी करेगी। आगामी दिनों में भी यह टीम विभाग के कार्यालय में मौजूद रहेगी, ताकि किसी को लाइसेंस लेने में कोई दिक्कत न आए। वहीं बाहरी राज्यों से आकर स्टॉल लगाने वालों पर भी सख्त नजर विभाग की रहेगी। इसके अलावा मेले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की भी जांच की जाएगी।
गौर रहे कि मां शूलिनी मेला शुक्रवार से आरंभ हो रहा है। इसे लेकर बाहरी राज्यों से लोग मेले में खाद्य पदार्थों के स्टॉल लगाने आते हैं। ऐसे में मिलावटी खाद्य पदार्थों की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा इन व्यापारियों के पास खाद्य सुरक्षा विभाग का कोई लाइसेंस भी नहीं होता है क्योंकि यह व्यापारी मेले में ही दुकानदारी करते हैं। अब इन्हें भी लाइसेंस लेना होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इनके लिए शॉर्ट टर्म लाइसेंस का प्रावधान किया है। इसी नियम के अनुसार मेले में लोग खाद्य पदार्थ बेच सकेंगे। नियमों की उल्लघंना करने पर विभाग चालान भी करेगी। मेले के दौरान कोई कोताही न हो इसके लिए विभाग की ओर से दो टीमें बना दी गई है। दोनों टीमों को अलग-अलग सेक्टर दिए गए हैं जहां पर वह सैंपल और सफाई व्यवस्था की जांच भी करेगी।
कोट
मेले में खाद्य पदार्थों के स्टॉल लगाने वालों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इनके लिए शॉर्ट टर्म लाइसेंस बनाए जाते हैं। विशेष टीम विभाग की ओर से लगाई गई है जो आवेदन करने वालों को लाइसेंस दे रही है। इसके अलावा बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ बेचने पर कार्रवाई की जाएगी।
-अतुल कायस्थ, सहायक आयुक्त, जिला खाद्य सुरक्षा विभाग