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Solan News: जिला में 9 मई को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत आपसी समझौते से होगा मामलों का निपटारा

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मामले को लेकर तय तिथि से पहले करना होगा आवेदन
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सोलन, कंडाघाट, अर्की, कसौली व नालागढ़ में होगा आयोजन
संवाद न्यूज एजेंसी
सोलन। जिला के लोगों के लिए अपने लंबित कानूनी मामलों को सुलझाने का एक सुनहरा अवसर है। आगामी 9 मईको जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन परिसर सहित कंडाघाट, अर्की, कसौली और नालागढ़ न्यायालय परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के सचिव प्रशांत सिंह नेगी ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस अदालत का मुख्य उद्देश्य विवादों को आपसी समझौते और सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करना है। सचिव ने स्पष्ट किया कि लोक अदालत में विभिन्न श्रेणियों के मामलों की सुनवाई की जाएगी, जिनमें मुख्य रूप से आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध और चेक बाउंस मामले, वाहन चालान और धन वसूली के प्रकरण, सड़क दुर्घटना क्लेम और श्रम विभाग से जुड़े मामले, बिजली व पानी के बिल तथा वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, वेतन-भत्ते और सेवानिवृत्ति से संबंधित मामले, प्री-लिटिगेशन मामले, ऐसे मामले जो अभी तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं, उन्हें भी यहां सुलझाया जा सकता है।
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यह है आवेदन की प्रक्रिया
यदि कोई व्यक्ति अपने मामले का निपटारा इस लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहता है, तो वह 9 मई से पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोलन या संबंधित न्यायालयों में सादे कागज पर आवेदन कर सकता है। जिस अदालत में मामला पहले से विचाराधीन है, वहां भी आवेदन दिया जा सकता है। प्रशांत सिंह नेगी ने लोक अदालत के फायदों पर जोर देते हुए कहा कि लोक अदालत में मामलों को सुलझाने से समय और धन दोनों की बचत होती है। सबसे बड़ी राहत यह है कि इसमें कोई न्यायालय शुल्क नहीं लगता और पुराने मुकदमों का शुल्क भी वापस कर दिया जाता है। यहां किसी भी पक्ष को सजा नहीं होती, बल्कि मामला आपसी सहमति से खत्म होता है। उन्होंने यह भी बताया कि वाहन चालान के मामलों के लिए लोग वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं।
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