सोलन। निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन राकेश कंवर ने जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन कार्य के लिए वाहन एवं अन्य अनिवार्य वस्तुएं क्रय करने अथवा किराए पर लेने की दरें निर्धारित कर दी हैं। अर्की विधानसभा क्षेत्र में जीप, सूमो, क्वालिस, टैंपों ट्रक, लग्जरी एसयूवी, इनोवा, मारुति 800 कार, ऑल्टो इत्यादि तथा साइकिल रिक्शा प्रयोग में लाने के लिए प्रदेश सरकार अथवा जिला प्रशासन ने निर्धारित दरें लागू होंगी। सोलन, कसौली, नालागढ़ तथा दून विस क्षेत्रों में जीप, सूमो एवं क्वालिस वाहन दैनिक आधार पर किराये पर लेने के लिए 1500 रुपये प्रतिदिन एवं ईंधन का खर्च, टैंपू के लिए 2500 रुपये प्रतिदिन एवं ईंधन का खर्च, ट्रक के लिए 4000 रुपये प्रतिदिन एवं ईंधन का खर्च, लग्जरी एसयूवी एवं इनोवा वाहन के लिए 2000 रुपये प्रतिदिन किराये पर मिलेंगे।
ईंधन का खर्च एवं प्रति रात्रि ठहराव के लिए 300 रुपये, मारुति 800 एवं ऑल्टो इत्यादि कार के लिए 1200 रुपये प्रतिदिन, ईंधन का खर्च एवं 300 रुपये प्रति रात्रि ठहराव, तिपहिया वाहन के लिए 700 रुपये प्रतिदिन एवं ईंधन का खर्च तथा साइकिल रिक्शा के लिए 400 रुपये प्रतिदिन एवं ईंधन का खर्च देना होगा। प्रति किलोमीटर की दर पर साधारण टैक्सी के लिए 15.50 रुपये प्रति किमी, मैक्सी कैब के लिए 18 रुपये प्रति किमी, मैक्सी कैब एसी 12 सीटर के लिए 22 रुपये प्रति किमी की दर निर्धारित की है।
होटल में ठहरने की दरें भी तय
अर्की विधानसभा क्षेत्र में होटलों, गेस्ट हाउस एवं प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों में कमरे की दर 1300 रुपये प्रति रात्रि तथा 500 रुपये कर सहित निर्धारित की है। नालागढ़, दून, सोलन तथा कसौली विधानसभा क्षेत्रों में कमरे की दर एसी कमरे के लिए 1200 रुपये प्रति कमरा, 1000 रुपये प्रति कमरा तथा सामान्य कमरे के लिए 600 रुपये प्रति कमरा निर्धारित की है। चालक को पारिश्रमिक के रूप में अर्की विस क्षेत्र में 150 रुपये प्रतिदिन तथा नालागढ़, दून, सोलन एवं कसौली विधानसभा क्षेत्रों में 500 रुपये प्रतिदिन तथा खाना निर्धारित किया है।
डीएवीपी मूल्य पर प्रकाशित होंगे विज्ञापन
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी राकेश कंवर ने जिले के पांचों विस क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमों पर विज्ञापन देने एवं निर्धारित स्थानों पर होर्डिंग लगाने की दरें निर्धारित कर दी हैं। विभिन्न समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन देने के लिए दर सरकार द्वारा अधिसूचित डीएवीपी मूल्य के अनुरूप होगी। अर्की विस क्षेत्र में केबल टेलीविजन पर सक्रोल विज्ञापन के लिए 1100 रुपये प्रतिमाह, केबल टेलीविजन पर वीडियो विज्ञापन के लिए 3400 रुपये प्रतिमाह तथा शेप विज्ञापन के लिए 2100 रुपये प्रतिमाह की दर निर्धारित की है। अन्य सभी विधानसभा क्षेत्रों में यह दर डीएवीपी के मूल्य के अनुरूप होगी।