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Solan News: माजरा कचरा संयंत्र के खिलाफ 60 दिन का कानूनी नोटिस, एनजीटी में भी याचिका

Fri, 28 Aug 2026 11:26 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन
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कार्रवाई नहीं हुई तो आपराधिक शिकायत की चेतावनी, रेड जोन में है संयंत्र
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पंजाब मोर्चा के संयोजक ने दिया प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सचिव को नोटिस
संवाद न्यूज एजेंसी
नालागढ़(सोलन)। माजरा स्थित शिवालिक ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र को लेकर विवाद अब कानूनी मोर्चे पर पहुंच गया है। पंजाब मोर्चा के संयोजक कुमार गौरव राणा ने हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को नोटिस भेजा है। यह नोटिस जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत 60 दिन का है।
मामले को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के समक्ष भी उठाया गया है। नोटिस में संयंत्र से जल प्रदूषण संबंधी नियमों के कथित उल्लंघन पर कार्रवाई की मांग की गई है। निर्धारित अवधि में कार्रवाई न होने पर आपराधिक शिकायत दायर करने की चेतावनी दी गई है। यह शिकायत संयंत्र के जिम्मेदार निदेशकों और प्रबंधन के खिलाफ सक्षम अदालत में होगी। प्रदूषण बोर्ड के दस्तावेज के अनुसार, शिवालिक ठोस कचरा प्रबंधन लिमिटेड रेड जोन में दर्ज है। इसकी वार्षिक क्षमता 50 हजार मीट्रिक टन है। संयंत्र के संचालन की सहमति 31 मार्च 2024 तक दर्ज थी।
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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों में सरसा नदी का सिटोमाजरी नाले से बद्दी तक का हिस्सा प्रदूषित नदी खंड दर्ज है। वर्ष 2022-23 में यहां अधिकतम जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग 45 मिलीग्राम प्रति लीटर दर्ज की गई थी। अब 60 दिन की अवधि पूरी होने के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई पर नजर रहेगी। एनजीटी में भी इस मामले की सुनवाई पर ध्यान दिया जाएगा।
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प्रदूषण के आरोप और कानूनी मांगें
नोटिस में इकाई पर अधिनियम की धारा 24, 25 और 26 के लगातार उल्लंघन का आरोप है। इसके तहत धारा 41, 43, 44 और 47 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। ग्रामीणों ने संयंत्र से दुर्गंध, प्रदूषण और बिना उपचार वाले दूषित पानी के रिसाव की शिकायतें की हैं। इन आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए पानी और भूजल के नमूनों की वैज्ञानिक जांच की मांग उठी है।
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