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युवती के अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को पांच साल की कैद

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अमर उजाला ब्यूरो

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सोलन। युवती के अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी को पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है। सोलन के विशेष न्यायाधीश भूपेश शर्मा की अदालत ने वीरवार को मामले में पवन कुमार निवासी डोगरावाला कुंजहाल, डाकघर बरोटीवाला को दोषी करार दिया है। अदालत ने पवन को दोषी मानते हुए पांच साल की अधिकतम कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी को अलग-अलग धाराओं के तहत यह सजा सुनाई गई है।

जानकारी के अनुसार 27 मार्च 2013 को अभियुक्त पवन कुमार अपने पड़ोसी की लड़की को घर से बाहर एक टैंक के पास ले गया और वहां उसने लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इस दौरान अभियुक्त ने लड़की को थप्पड़ मारे और गला घोंटने का प्रयास भी किया। दुष्कर्म के प्रयास की घटना को अंजाम देने के बाद अभियुक्त मौके से फरार हो गया जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने भादंसं की धारा 363, 366, 506, 342 व 323 के तहत मामला दर्ज किया और कोर्ट में चालान पेश कर दिया। इस दौरान चली सुनवाई के बाद न्यायाधीश भूपेश शर्मा ने पवन कुमार को दोषी करार देते हुए वीरवार को सजा सुना दी।
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अभियुक्त को भादंसं की धारा 363 के तहत पांच साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। इसके अलावा भादंसं की धारा 342 के तहत छह माह की कैद और 500 रुपये जुर्माना, 323 के तहत छह माह की कैद व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अभियुक्त को 15 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। इस केस की पैरवी जिला न्यायवादी संजय चौहान ने की।

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