15 मई दोपहर बाद से शराब बिक्री पर पूरी तरह रहेगी रोक
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन/पांवटा साहिब (सिरमौर)। जिला सिरमौर के नाहन व पांवटा साहिब में नगर परिषद चुनाव के चलते स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। वीरवार को रिटर्निंग ऑफिसर एवं एसडीएम नाहन राजीव कुमार सांख्यन व रिटर्निंग अधिकारी पांवटा साहिब द्विज गोयल ने आधिकारिक आदेश जारी करते हुए नगर परिषद क्षेत्र नाहन व पांवटा साहिब में पूरी तरह से शराबबंदी (ड्राई डे) लागू करने के निर्देश दिए हैं।
यह प्रशासनिक फैसला कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मतदान प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। आदेशों के अनुसार 15 मई को दोपहर बाद 3:00 से लेकर 17 मई को मतदान संपन्न होने और सभी 13 वार्डों के चुनावी नतीजे घोषित होने तक नाहन व पांवटा साहिब नगर परिषद की सीमा के भीतर शराब की बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इस समयावधि के दौरान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी वाइन शॉप, ठेके, होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग हाउस, अहाते या किसी भी सार्वजनिक व निजी स्थान पर किसी भी प्रकार की मदिरा, नशीले पदार्थ अथवा स्पिरिट के परोसने, बेचने या मुफ्त वितरण करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
गौर हो कि राज्य निर्वाचन आयोग के शेड्यूल के मुताबिक जिला सिरमौर के शहरी निकायों के लिए 17 मई को सुबह 7:00 से दोपहर 3:00 बजे तक मतदान होना तय हुआ है। इसके तुरंत बाद वोटों की गिनती का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। एसडीएम नाहन व पांवटा साहिब ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या वेंडर के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आदेशों के सफल क्रियान्वयन के लिए आबकारी विभाग, पुलिस प्रशासन और कार्यकारी अधिकारी को भी फील्ड में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।