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गांवडा स्कूल में बच्चों को बताए बाल कानूनी अधिकार

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माध्यमिक पाठशाला गांवडा में बच्चों को जानकारी देते जिला बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी। संवाद - फोटो : NAHAN
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ददाहू (सिरमौर)। जिला बाल संरक्षण इकाई ने शुक्रवार को राजकीय माध्यमिक पाठशाला गांवडा में जागरूकता शिविर आयोजित किया। इसमें बाल विवाह व बाल शोषण, बच्चों से संबंधित कानूनों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। शिविर में परामर्शदाता प्रवीण अख्तर ने बच्चों को बाल और बालिका सुरक्षा योजना, बाल विवाह, नशा निवारण के बारे में जानकारी प्रदान की।
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शिविर में बच्चों को गुड टच, बैड टच पर आधारित लघु फिल्म कोमल दिखाई गई। बाल कल्याण समिति के सदस्य नसीम मोहम्मद दीदान ने बच्चों को समिति के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य कहलाए जाने वाले बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलवाने के लिए कुछ कानूनी अधिकार दिए गए हैं। इसके चलते बच्चों और उनके अभिभावकों को उन अधिकारों के प्रति सजग रहना बेहद जरूरी है।
उन्होंने पोक्सो एक्ट 2012 की विभिन्न धाराओं, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के बारे में भी बताया। समिति की ओर से सुरेश पाल ने चाइल्ड लाइन की कार्यशैली और 1098 टोल फ्री नंबर के साथ-साथ बच्चों को विपरीत परिस्थितियों में आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए। इस मौके पर शीतला पंचायत की प्रधान लक्ष्मी देवी, अभिभावक हेमंत सिंह, अमर सिंह समेत अभिभावक व बच्चे मौजूद रहे।
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