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Sirmour News: चोरी के मामले में अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक

Thu, 02 Jul 2026 11:42 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरमौर
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नाहन। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने चोरी और साक्ष्य मिटाने के मामले में दोषी ठहराए गए युवक को अंतरिम राहत प्रदान की है। न्यायालय ने अपील लंबित रहने के दौरान उसकी सजा को निलंबित करने का आदेश दिया है।
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साल 2023 के मामले के अनुसार, निशांत कम्बोज उर्फ निशु को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने 29 मई 2026 को दोषी करार दिया था। अदालत ने 30 मई 2026 को सुनाई गई सजा में आरोपी को आईपीसी की धारा 457 (रात्रि में घर में घुसकर चोरी), धारा 380 (चोरी) तथा धारा 201 (सबूत मिटाने) के तहत विभिन्न अवधियों की अधिकतम एक साल की कैद और 3,500 जुर्माने से दंडित किया था। इसके बाद आरोपी ने दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ न्यायालय में अपील दायर की।
अब न्यायाधीश गौरव महाजन ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि मुख्य अपील स्वीकार कर ली गई है तथा उसके अंतिम निपटारे में समय लग सकता है। ऐसे में आरोपी की सजा को फिलहाल निलंबित किया जाना उचित है। अदालत ने आदेश दिया कि आरोपी 50,000 के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती बंधपत्र पर रिहा रहेगा। यह शर्त एक माह के भीतर ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के अनुसार पूरी करनी होगी।
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