चेक बाउंस मामले में आरोपी
दोषी करार, छह माह की सजा
साल 2019 का मामला, जमीन के विकास के लिए दोषी ने बैंक से लिए थे 3 लाख रुपये
न्यायिक मजिस्ट्रेट रितु सिन्हा ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने आरोपी जगदीश पांडे को दोषी ठहराते हुए छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, बैंक के पक्ष में 45 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट रितु सिन्हा ने यह फैसला सुनाया। मुआवजा न देने की स्थिति में दोषी को एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला साल 2019 को एचपी राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राजगढ़ शाखा का है। शिकायतकर्ता बैंक ने अदालत को बताया कि तहसील राजगढ़ निवासी जगदीश पांडे ने जमीन के विकास के लिए 3 लाख रुपये का ऋण लिया था। आरोपी ने नियमित रूप से किस्तों में ऋण राशि चुकाने का वचन दिया था। लेकिन आरोपी किस्तों का भुगतान करने में विफल रहा।
जुलाई 2022 में आरोपी ने 43,136 रुपये बकाया राशि चुकाने के लिए एक चेक जारी किया। लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस देने के बावजूद आरोपी ने न तो रकम लौटाई और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई। अदालत ने फैसले में कहा कि आरोपी अपना पक्ष साबित करने में असफल रहा और शिकायतकर्ता ने मामले को संदेह से परे सिद्ध किया।-