अदालत ने एक लाख रुपये जुर्माना लगाया, अदा न करने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा
10 मार्च 2019 को शिलाई थाना का मामला, आरोपी के कब्जे से बरामद हुई थी 90 लीटर शराब
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। अवैध शराब तस्करी के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट अंशुल मलिक ने हरियाणा के तहसील बिलासपुर निवासी राज कुमार को हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39(1)(ए) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत दोषी ठहराया।
यह मामला पुलिस थाना शिलाई क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 मार्च 2019 को पुलिस टीम शिलाई क्षेत्र के टिंबी-बकरास मोड़ के पास वाहनों की नियमित जांच कर रही थी। इसी दौरान हरियाणा नंबर की एक कार को रोका गया। तलाशी लेने पर वाहन से विदेशी शराब के 5 कार्टन और देसी शराब के 10 कार्टन बरामद किए गए। प्रत्येक कार्टन में 12 बोतलें थीं। इस तरह 90 लीटर शराब बिना किसी वैध परमिट के परिवहन की जा रही थी। जांच के दौरान आरोपी वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी पेश नहीं कर सका। इस पर पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की। साथ ही वाहन को जब्त कर लिया किया गया।
उधर, अदालत में पुलिस सहित 10 स्वतंत्र गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने स्पष्ट किया कि बरामद शराब की मात्रा निर्धारित सीमा से कहीं अधिक थी। ऐसे में न्यूनतम सजा देना कानूनन आवश्यक है।